देवरिया 01 अगस्त। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के Regular प्रशिक्षार्थियों की प्रयोगात्मक विषयों की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, अगस्त-2022 (ANNUAL SYSTEM/DUAL SYSTEM OF TRAINNING) की परीक्षायें राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (स्वकेन्द्र) में 04 अगस्त तक सम्पादित करायी जाएगी। उक्त परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने का निर्देश अपर मुख्य सचिव शासन द्वारा दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में धारा-144 15 अगस्त तक के लिये लागू किया गया है। उक्त परीक्षा के दृष्टिगत आवश्यक निर्देश भी जारी किया गया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा, जिसके अन्तर्गत परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 गज की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जायेगा। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकॉपी की दुकानों, साइबर कैफे तथा पी०सी०ओ० आदि दो घण्टा पहले खोलने से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 17 जून को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा एवं आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।






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