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बुधवार, 6 जुलाई 2022

पीएम कुसुम योजना के तहत अवशेष सोलर पंप टोकन हेतु दर है निर्धारित योजना का लाभ उठाने हेतु कृषको का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य



देवरिया, 06 जुलाई। उप कृषि निदेशक राकेश कुमार ने बताया है कि  जनपद में  राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान(पीएम कुसुम) के तहत अनुदान पर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सोलर पम्पों के जनपदवार / संस्थावार / क्षमतावार कुल लक्ष्य 213 अनुदान पर देने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके लिए विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर  01 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक बुकिंग करने का निर्देश प्राप्त है, जिसमे अभी भी सोलर पंप टोकन अवशेष है। उन्होंने कृषकों से अपेक्षा किया है कि वे अपना बुकिंग टोकन के माध्यम से कराएं। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण  होना अनिवार्य है तथा इसी वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप के ऑनलाइन टोकन बुकिंग करना होगा। कृषको की बुकिंग जनपद के लक्ष्य से 200% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा।
       उप कृषि निदेशक ने सोलर पंपो के निर्धारित दरों के विवरण में बताया है कि  2 एचपीडीसी सबमर्सिबल के सोलर पंप हेतु 147131 बाजार मूल्य के सापेक्ष कृषक को महज 58853 रुपये चुकाने होंगे। शेष 88278 रुपये की रकम सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएंगी।  2 एचपीएसी सबमर्सिबल के सोलर पंप हेतु 147927 बाजार मूल्य के सापेक्ष कृषक को महज 59171 रुपये चुकाने होंगे। शेष 88756 रुपये की रकम सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएंगी। 3 एचपीडीसी सबमर्सिबल के सोलर पंप हेतु 194516 बाजार मूल्य के सापेक्ष कृषक को महज 77806 रुपये चुकाने होंगे। शेष 116710 रुपये की रकम सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएंगी।
         2एच०पी० सोलर पम्प हेतु 4 इंच, 3 एच०पी० एवं 5 एच०पी० सोलर पम्प हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० सोलर पम्प हेतु 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है। 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सरफेस सोलर पम्प, 50 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सबमर्सिबल उपयुक्त होता है। इसी प्रकार 150 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 3 एच0पी0 एवं 200 फीट तक की गहराई तक उपलब्ध जलस्तर हेतु 5 एच०पी० तथा 300 फीट की गहराई पर  उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एवं 10 एच०पी० सोलर पम्प उपयुक्त होंगे। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा बुकिंग के  समय पोर्टल पर देना होगा।
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