देवरिया 18 मई। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आवासों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी दिये गये है। यह निर्देशित किया गया कि 25 मई तक आवासों को पूर्ण कर वांछित प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।
समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 35 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 02, बनकटा 06, बरहज 3, भागलपुर 8, भलुअनी 02, भटनी 03, भाटपाररानी 02, गौरीबाजार 06, लार 01, पथरदेवा 01, सलेमपुर 01 आवास लम्बित है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं 25 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 जनपद देवरिया अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 54 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 06, बनकटा 09, भागलपुर 08, भलुअनी 05, भटनी 03, भाटपाररानी 01, सदर 01, देसही देवरिया 02, गौरीबाजार 03, लार 06, पथरदेवा 01, रूद्रपुर 04, सलेमपुर 01, तरकुलवाँ 01 आवास लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये निर्माण में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये एवं 25 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में विकासखण्ड पथरदेवा अन्तर्गत द्वितीय किस्त हेतु 03 आवास लम्बित है। वर्ष 2021-22 में तृतीय किस्त भुगतान हेतु 01 आवास लम्बित है। जिसे तत्काल भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।
बैठक में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने विकास खण्ड के फिल्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा आवास के निर्माण की दैनिक मानिटरिंग कराई जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के पूर्णता के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि 25 मई तक प्रत्येक दशा में (कोर्ट केस एवं स्थगन आदेश के अतिरिक्त) पूर्णता की प्रगति शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किए जाने हेतु निर्देश दिये गये।






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