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देवरिया 01 मार्च।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करना प्रत्येक मतदाता का अधिकार एवं कर्तव्य है। जनपद-देवरिया में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु 03 मार्च को मतदान की तिथि नियत है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि एक सजग नागरिक के रूप में उक्त तिथि को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
जिलाधिकारी ने मतदान करने हेतु आवश्यक अहर्तायें के संबंध में बताया है कि आपका नाम विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु तैयार की गयी मतदाता सूची में होना चाहिये। मतदान के समय मतदेय स्थल पर आपके पहचान हेतु आपके पास कोई एक फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, अपने नौकरी से सम्बन्धित फोटो युक्त विभागीय पहचान-पत्र, बैंक पासबुक,पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,स्वास्थ्य बीमा कार्ड,पेन्शन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड अवश्य होना चाहिये
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में बी०एल०ओ० द्वारा मतदाताओं को मतदाता पर्चियाँ वितरित की जा रही है, जिन्हें मतदान के समय अपने साथ ले जायें एवं मतदान हेतु बूथ पर मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया है कि यदि किसी कारण वश आपको मतदान पर्ची प्राप्त नहीं हुयी है तो भी आप अपने मतदान केन्द्र पर जायें एवं वहाँ उपस्थित बी०एल०ओ० को अपना नाम बतायें जिससे बी०एल०ओ० द्वारा Alphabate locator list में आपका नाम देखकर मतदाता सूची में आपका सीरियल क्रमांक बता दिया जायेगा एवं आप उक्त क्रमांक बूथ पर मतदान अधिकारी को बताकर अपना मतदान करायें।मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर बी०एल०ओ० अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे अतः मतदान से सम्बन्धित किसी प्रकार की परेशानी होने पर अपने सम्बन्धित बी०एल०ओ० से संपर्क कर समस्या का निराकरण कराते हुए मतदान अवश्य करें।






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