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बुधवार, 2 मार्च 2022

एपिक मतदाता पहचानपत्र अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 अन्य पहचान पत्र के साथ करें मतदान:डीएममतदाता सूची में नाम होना आवश्यक



देवरिया 02 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल है वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र अथवा 11 अन्य पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, सरकार/पीएसयू द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी सेवा पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड, सांसद/विधायक/विधान परिषद के सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र में से किसी भी एक पहचान पत्र के साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
 
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