देवरिया 15 अक्टूबर। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने आगामी 16 अक्टूबर को माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के परिप्रेक्ष्य में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से संयुक्त प्रान्त अधिनियम-1910 के प्रस्तर - 59 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया है कि जनपद स्थित समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा / बीयर / मॉडलशॉप्स व भांग की फुटकर दुकानों के साथ-साथ समस्त थोक विक्रय अनुज्ञापन 16 अक्टूबर के पुर्वान्ह 10 बजे से 16 अक्टूबर के 22 बजे तक पूर्णतः बन्द रखी जायेगी।अनुज्ञापी को उक्त बन्दी का कोई प्रतिफल / छूट या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधितों से इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु आगाह किया है।






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