आज दिनांक 11-08-2021 को विकास खण्ड देवरिया सदर के प्रांगण में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान द्वारा विधिक सेवाये क्या है, लाभ, तथा पात्रता व सूचना का अधिकारी अधिनियम मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र एवं अन्य कानूनों के बारें में जानकारियां दी गयी। उक्त अवसर पर माननीय न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के गुणवत्ता के महत्ता पर प्रकाश डालते हुये बताया गया कि लोग अपने विवादों को सुलह समझौता के माध्यम से लोक अदालत में निस्तारित करावें, सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने से कोई पक्ष हारता नही है बल्कि दोनो पक्षों की जीत होती है। उनके द्वारा यह बताया गया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होने बताया कि दिनांक 11.09.2021 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने वादों का निस्तारण करायें।
उक्त अवसर सहायक विकास अधिकारी, चन्द्रभूषण त्रिपाठी, व राजीव मोहन त्रिपाठी, ए0पी0ओ0 आर0डी0 सिंह, मध्यस्थ श्री अरविंद पांडे, पैनल अधिवक्ता श्री रूपेश मिश्रा व श्री राजू आदि के द्वारा मनरेगा, ग्रामीण स्वच्छता मिशन, स्व-सहायता समुह, महिलाओं के अधिकार तथा महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के बारें में विस्तार से जानकारियां दी गयी। उक्त अवसर पर प्रश्नकाल भी रखा गया था जहां पर सविता देवी, संतोषी देवी, दुर्गा शर्मा, पुष्पा देवी व अन्य व्यक्तियों के समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उक्त अवसर श्री संतोष शाही जितेन्द्र तिवारी ग्राम प्रधान, सदस्य महिलाओं सहित अधिक संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहें।






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