अगर कोई सीएम चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो फिर राज्यपाल को आगे आकर कमान लेनी होती है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के हिसाब से सीएम का पद राज्यपाल की मर्जी तक बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में साफ किया गया है कि राज्यपाल ही सीएम की नियुक्ति करते हैं। यदि मुख्यमंत्री बहुमत हारने या चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संविधान राज्यपाल को असीमित शक्तियां प्रदान करता है।राज्यपाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। खुले शब्दों में कहें तो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री को पद से हटाने का अधिकार है। वे एक आधिकारिक आदेश के जरिए मुख्यमंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त कर सकते हैं।







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