आज दिनांक 18-04-2026 को देवरिया सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस के अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन होने वाले सम्भावित बाल विवाह की रोक थाम , प्रचार प्रसार एवं बाल विवाह पर प्रतिबंध लगायें जाने हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाया गया कार्यक्रम में श्रीमती मिनू जायसवाल मनोवैज्ञानिक वन स्टाप के द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करायें जाने के दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 2 वर्ष के दंड का प्रावधान है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए, बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन लाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस 112, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सी एम पी ओ ), बाल कल्याण समिति, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायालय,जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को दिया जा सकता है , कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ सपथ/प्रतिज्ञा दिलाया गया तथा जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनायें जाने हेतु अपील भी किया गया, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा आम जनमानस एवं सभ्य जनों से यह अपील किया गया कि जनपद को बाल विवाह मुक्त जनपद बनायें जाने हेतु जनपद के समस्त नागरिक, धार्मिक स्थल धर्म गुरु, प्रबंधक विवाह/कार्यक्रम स्थल, समाजसेवी, शैक्षणिक संस्थान, स्वैच्छिक संगठन, अधिकारी कर्मचारीगण, एवं आम जनमानस से यह अपील है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह होने की सूचना 1098,181,
112 पर तुरंत दें ,कार्यक्रम में श्री जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा आभार प्रकट करते हुए बाल विवाह के नियम एवं प्रावधान से अवगत कराया गया,कार्यक्रम में मुख्य से पुलिस अधीक्षक महोदय, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर, समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी , तहसील क्षेत्र के समस्त खण्ड विकास अधिकारी , समस्त थाना प्रभारी,महिला कल्याण विभाग के श्रीमती मंशा सिंह जिला समन्वयक हव फार इम्पावरमेंट आफ वूमेन, श्री अमित उपाध्यक्ष केश वर्कर चाइल्ड हेल्पलाइन, श्री अरविन्द यादव ,कर्मचारीगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे









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