देवरिया, 25 अप्रैल। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह मई, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं 10 किग्रा एवं चावल 25 किग्रा) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट (प्रति व्यक्ति) 5 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं 1 किग्रा एवं चावल 4 किग्रा) निःशुल्क दिया जाएगा।
जनपद के समस्त कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निकटतम उचित दर दुकान से उपरोक्त निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर लें। यह वितरण 24 अप्रैल 2026 से 08 मई 2026 के मध्य किया जाएगा।







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