*नियमित जमानत मंजूर,CJI सूर्यकांत ने लगाईं कड़ी शर्तें*
मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब नियमित जमानत में बदल दिया गया है।यह अहम फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनाया। अदालत ने साफ किया कि जमानत कोई छूट नहीं है, बल्कि यह सख्त शर्तों के साथ दी गई है।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश छोड़ने से पहले संबंधित पुलिस और प्रशासन को सूचना देंगे। साथ ही वे न तो जांच प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा डालेंगे और न ही कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान उन्हें अदालत और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर राहत वापस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जहां अब्बास अंसारी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है,वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।







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