1. कलकत्ता कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अनुमति दे दी है।
2. 22 साल पहले जस्टिस राजा बसु ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए असाधारण योग्यता को मंजूरी दे दी।
3. कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
4. कोर्ट ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य मंदिर के जादूगर (सीजेएम) की संपत्ति के देश से बाहर नहीं जा सकती।
*अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें 10 हजार रुपये की ज़मानत राशि जमा करनी होगी.*







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