देवरिया 05 मई।अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानों,अधिवक्तागण के ज्ञापन एवं मा० जनपद न्यायाधीश के पत्र के क्रम में जनपद के समस्त राजस्व / चकबन्दी न्यायालय के साथ साथ राजस्व एवं फौजदारी अभिलेखागार के कार्य का समय 30 जून तक 6.30 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक निर्धारित किया जाता है, जिसमें 9.30 बजे से 10.00 बजे तक मध्यावकाश ( लंच ब्रेक) भी अनुमन्य है।
इसके बाद 01 जुलाई से न्यायालय एवं अभिलेखागार पूर्व की भाँति 10 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। कर्यालय के समय में कोई परिवर्तत नहीं होगा।






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