देवरिया 03 नवंबर। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग लखनऊ के शासनादेश द्वारा कोविड- 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों अथवा सरवाइविंग पैरेन्ट अथवा लिगल गार्जियन/ दत्तक माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मा प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गयी पी.एम केयर्स फार चिल्ड्रेन योजना का लाभ पात्र बच्चों को प्रदान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।
जनपद में पात्र बच्चों का चिन्हांकन करते हुये उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने के लिए शासन द्वारा 'pmcaresforchildren.in' पोर्टल बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2020 से 31.12.2021 के बीच अपने माता-पिता दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण खोने वाले बच्चे लाभान्वित किये जायेंगे। इसमें वही बच्चे पात्र होंगे जो माता-पिता के मृत्यु की तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण न किये हो। योजना लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को खाता पोस्ट आफिस में खुलवाना होगा, जिनके संयुक्त खातेदार एवं संरक्षक के रूप में जिलाधिकारी होंगे। इस योजना का उद्देश्य कोदिड महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की व्यापक देख-भाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की उम्र में लगभग 10 लाख रु0 वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्म निर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना उक्त श्रेणी की पात्रता रखने वाले आवेदक जिला परिवीक्षा कार्यालय, कलेक्ट्रेट, देवरिया से सम्पर्क कर अपना आवेदन निर्धारित पोर्टल पर कर सकते हैं।






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