राज्य सूचना आयुक्त
देवरिया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ दिलीप अग्निहोत्री ने सूचना अधिकार का सदुपयोग अपेक्षित है। इसके दुरुपयोग से विसंगतियों को ही बढ़ावा मिलता है। जरूरतमंदों को ही इस अधिकार का अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। देवरिया लोक निर्माण निरीक्षण भवन में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकार में कर्तव्य भी समाहित होता है। आवेदक का अधिकार है कि वह सूचना मांगे। इसके साथ ही उसका यह कर्तव्य है कि सूचना निहित स्वार्थ से प्रेरित ना हो। यह अधिकार किसी निर्दोष की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। जबकि जन सूचना अधिकार कर्तव्य है कि वह तीस दिन की समय सीमा में सूचना प्रदान करें। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को समय से सूचना प्रदान करने का निर्देश दिया। कहा कि जो सूचना देय नहीं है, उसका अधिनियम के अनुसार आधार बता कर अवगत कराना चाहिए। यह अधिनियम प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की पवित्र भावना के अनुरूप बनाया गया है। इस भावना का सदैव ध्यान रखना चाहिए़।







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