देवरिया, 26 अक्तूबर।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 के दौरान ईंट भट्ठों के संचालन हेतु विनियमन शुल्क लिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना शुल्क जमा किए किसी भी भट्ठे का संचालन किया जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जांच में किसी ईंट भट्ठे का संचालन बिना विनियमन शुल्क जमा किए पाया गया, तो संबंधित भट्ठा स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे भट्ठों का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा।







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