देवरिया 27 अगस्त। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्रीमती प्रियंका चौधरी ने बताया कि जनपद में इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं, जो निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव एवं योजना हेतु आवश्यक पात्रता रखती हैं, अपने अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थान, जो मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र अथवा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं स्वस्थ हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हॉफ-वे होम/लॉन्ग-स्टे होम का संचालन करना चाहते हैं, वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने अनुदान प्रस्ताव तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, देवरिया कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
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