भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने स्पष्ट किया है कि देश का संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद..
१. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग - न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका - संविधान के अधीन कार्य करते हैं।
२. सीजेआई ने जोर दिया कि संसद के पास संशोधन की शक्ति है...
*लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।







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