देवरिया। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजनान्तर्गत पशुधन बीमा की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। ग्राम पंचायत जंगल तरैनी में भ्रमण के दौरान पशुधन प्रसार अधिकारी निशाकान्त तिवारी ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के शत् प्रतिशत पूर्ति हेतु अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ाया गया है। उपरोक्त योजना का लाभ लेकर पशुपालक अपने पशुओं के आकस्मिक मृत्यु होने पर आसानी से क्षति पूर्ति पा सकते हैं। पशुओं के बीमा प्रीमियम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी सामान्य व पिछड़े वर्ग को एवं 90 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व बीपीएल वर्ग को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अतिरिक्त है। पशुधन बीमा हेतु नजदीक के पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं पशु मैत्री से संपर्क करें।







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