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देवरिया, 31 अगस्त। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/भावी उद्यमियों को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम०वाई०एस०वाई०) के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण/सेवा) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर 15 सितंबर तक आन लाईन किया जा सकता है। आन लाईन आवेदन-पत्र करने हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष तक तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो।
योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू० 2.50 लाख की सीमा तक अनुदान / मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा।
अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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