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सोमवार, 9 मई 2022

सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश किया गया है निर्गत, पालन अनिवार्य-एडीएम प्रशासन


 देवरिया  09 मई। प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील मुख्यालय पर पूर्वान्ह 10 बजे से 02 बजे तक सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनपद के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। शेष तहसीलों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
       अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज ने शासन द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देश  दृष्टिगत समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में भाग लेने वाले सांसद एवं विधायक गण को सम्मानपूर्वक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आयोजन स्थल के मुख्य द्वार पर सम्पूर्ण समाधान दिवस का बैनर लगाया जायेगा एवं  उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में प्रेस व अन्य माध्यमों से जन सामान्य को अवगत भी कराया जायेगा। सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति, पंजिकाओं के प्रारूप एवं पंजीकरण की व्यवस्था का उल्लेख किया जाएगा। सम्पूर्ण समाधान  दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में विभागवार/श्रेणीवार प्रार्थना पत्रों का विभाजन करते हुए उनके त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्व परिषद एवं शासन के अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवसों का औचक निरीक्षण किये जाने पर निरीक्षण आख्या हेतु चेक लिस्ट निर्गत की गयी है।
          सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापरक निस्तारण न होने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन उत्तरदायित्व होंगे।  शिकायतों का प्रभावी एवं गुणवत्तापरक निस्तारण निर्धारित समयावधि में न करने, शिथिलता बरतने,निस्तारण में रूचि न लेने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आयोजन स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग किये जाने तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर  मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला चिकित्सालय को सूचित करने के साथ ही आयोजन स्थल पर आने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड प्रोटोकाल यथा दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा स्थल पर सैनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी प्रोटोकाल व दिशा निर्देशों के साथ सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुनिश्चित कराए जाने को कहा है।
  
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