प्रतिनिधि रुद्रपुर (देवरिया) । गौरीबाजार विकास खण्ड के ग्राम पंचायत सरहसबह के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में विन्दुवार सूचना उपलब्ध नहीं कराना मंहगा पड़ गया । राज्य सूचना आयुक्त चंद्रकांत पाण्डेय ने ग्राम पंचायत सरहसबह के सेक्रेटरी सतीस कुमार को समय से सही सूचना उपलब्ध न करा पाने के कारण 25 हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है ।
ग्राम सरहसबह निवासी कपिलदेव मल्ल ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम विकास अधिकारी सरहसबह से 1 अक्टूबर 2019 को 7 विन्दुओं पर सूचना पाने के लिए आवेदन किया था । डेढ़ वर्ष बाद 19 मार्च 2021 को प्रतिवादी सेक्रेटरी द्वारा अधूरी सूचना उपलब्ध कराई गई । जिसपर आयोग ने प्रतिवादी को सही व पूरी सूचना देने के लिए 15 दिन का समय दिया । बावजूद इसके प्रतिवादी द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी संसोधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी जा सकी । जिसके कारण आयोग की पीठ ने ग्राम विकास अधिकारी सरहसबह को दोषी ठहराते हुए इनके वेतन से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपए तीन किश्तों में वसूलने का आदेश जारी किया है । साथ ही विन्दुवार सही सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है ।
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