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गुरुवार, 31 जुलाई 2025

अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार हेतु क्लस्टर आधारित इकाई स्थापित करने पर ₹50,000 तक का अनुदान

 


   देवरिया, 31 जुलाई।जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं पदेन जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुगम राम जनम ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)" के अंतर्गत संचालित ग्रांट-इन-एड योजना के माध्यम से जनपद के अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है।

        इस योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थी कम से कम तीन व्यक्तियों के समूह अथवा क्लस्टर के रूप में स्वरोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं। उन्हें उनके व्यवसाय के अनुरूप नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रति लाभार्थी ₹50,000 अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत भाग लाभार्थी को अंशदान के रूप में वहन करना होगा जबकि शेष राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त होगी।

          इस योजना के अंतर्गत बुटीक व्यवसाय आधारित क्लस्टर, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर,  क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्नरीशियन, लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट, की आस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, आटो रिक्शा/ई-रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट, समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय,  समूह आधारित डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग व्यवसाय, समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय, क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य. करने हेतु मल्टी-स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु, महिला गृह उद्योग / स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, 02 व्हीलर/03 व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, क्लस्टर आधारित आई०टी०आई० सपोर्ट / हार्डवेयर का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित माडुलर फर्नीचर / बढई का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित जन सुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं।

         योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो। लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है। लाभार्थी क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का बकायेदार न हो तथा ओटीएस के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो। लाभार्थियों के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु रू0 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। लाभार्थी का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। लाभार्थी पोर्टल अजय-उद्यमी के माध्यम से ऑनलाइन व आफ-लाइन कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। सी०जी०टी०एम०एस०ई० कवर फीस लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज यथा दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड,  पैन कार्ड,  जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।  आवेदन ऑनलाइन किये जाने हेतु बेवसाइट https://grant-in-aid.upscfdc.in है। 

       शहरी क्षेत्र के आवेदक अपने आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय, विकास भवन, देवरिया के द्वितीय तल, कक्ष संख्या 220 में जमा कर सकते हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी (स.क.) अथवा सहायक विकास अधिकारी (स.क.) से संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।

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