देवरिया, (सू.वि.) 29 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में संलग्न सभी प्रमुख अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि का स्थानांतरण, पुनरीक्षण अवधि के दौरान, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना निषिद्ध कर दिया गया है। यह आदेश 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
निर्वाचन आयोग का यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण की प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रहें और निर्वाचक नामावली में सभी आवश्यक संशोधन एवं सुधार समयबद्धता के साथ पूरे किए जा सकें, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।
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