सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद जस्टिस शमीम अहमद के अनुरोध को ख़ारिज कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद के मद्रास हाईकोर्ट में तबादले पुनर्विचार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका तबादला बेहतर न्याय व्यवस्था के लिए किया गया है। 21 अगस्त को जस्टिस शमीम अहमद के ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी।
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