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सोमवार, 27 दिसंबर 2021

आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/ अद्यतन रूप से नवीनीकृत निर्माण श्रमिकों / मनरेगा श्रमिकों को 500 रुपए प्रति माह की दर से होगा भुगतान



देवरिया (सू0वि0) 27 दिसम्बर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने समस्त निर्माण श्रमिकों / मनरेगा श्रमिकों को अवगत कराया  है कि जिनका पंजीयन तथा अद्यतन रूप से नवीनीकरण श्रम विभाग, देवरिया में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 31 दिसंबर 2021 तक हुआ है। उनके बैंक खाते में रु0-500 / - मात्र प्रतिमाह की दर से माह दिसम्बर 2021 से माह मार्च 2022 तक बोर्ड द्वारा संचालित आपदा राहत सहायता योजना के अन्तर्गत दो किश्तों में प्रति किश्त रु0-1000/- दर से भुगतान किया जायेगा।
      ऐसे निर्माण / मनरेगा श्रमिक जो अभी तक अपना उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत / अद्यतन रूप से नवीनीकृत नहीं है अपना पंजीकरण एवं नवीनीकरण अपने निकट सहज जन सेवा केन्द्र, कामन सर्विस सेण्टर पर आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज एक फोटो तथा विगत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन का मजदूरी / नियोजन प्रमाण-पत्र के साथ जाकर करा ले तथा जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है वे सहज जन सेवा केन्द्र के अलावा श्रम विभाग कार्यालय में आकर करा लें। पंजीयन के समय अपना मोबाइल ओ०टी०पी० हेतु अवश्य ले जाये।
 
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