देवरिया (सू0वि0) 30 दिसम्बर।
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता को 01 जनवरी 2022 से अपने बिल / बाउचर / कैशमेमो में अपना एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति / पंजीकरण अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त सम्मानित खाद्य कारोबारकर्ता को 01 जनवरी 2022 से अपने बिल / बाउचर / कैशमेमो में अपना एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संख्या (14 अंको का) अंकित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न किया जाना एफ०एस०एस० एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन होगा, जो एफएसएसए एक्ट की धारा 58 के अन्तर्गत अधिकतम 02 लाख तक के जुर्माना का दण्डनीय अपराध है।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें