देवरिया, 21 फरवरी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अध्ययनरत अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) कक्षाओं के समस्त वर्ग के वंचित छात्र-छात्राओं के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि संबंधित विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्थानों में अध्ययनरत वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाएगा तथा अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम और संस्थानों को ब्लॉक किया जाएगा। साथ ही संस्थानों में वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित करना होगा।
इस संबंध में अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम एवं संस्थानों को ब्लॉक करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के ऐसे सभी अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों से, जो अभी तक इस कार्यवाही से वंचित या छूट गए हैं, अपने स्तर से शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है।







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