*देवरिया, 30 अक्टूबर 2025।*
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शासनादेश एवं निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश एवं समय-सारणी जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शिक्षण संस्थान में संलग्न अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है, जबकि संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित एवं सत्यापन करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर तय की गई है।
जनपद के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम के प्रति विशेष सतर्कता बरतें तथा सुनिश्चित करें कि किसी पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति से वंचित न रहना पड़े।उन्होंने यह भी बताया कि जिन छात्र-छात्राओं को किसी कारणवश वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिल सका, वे भी इस समय-सारणी के अनुसार पुनः आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने सभी संस्थानों से अनुरोध किया कि छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों का नियमानुसार मिलान एवं सत्यापन कर निर्धारित तिथियों के भीतर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।
2*समय-सारणी जारी, 31 अक्टूबर तक करें आवेदन*
*देवरिया, 30 अक्टूबर 2025।*
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश एवं समय-सारणी जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शिक्षण संस्थान में आवश्यक अभिलेखों सहित हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर, तथा संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अग्रसारित एवं सत्यापित करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर तय की गई है।
त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार हेतु छात्रों को 8 नवंबर से 11 नवंबर तक का समय दिया गया है, जबकि सुधारित आवेदन को पुनः जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर निर्धारित की गई है।
जनपद के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं मान्यता प्राप्त अन्य दशमोत्तर (कक्षा 11-12 को छोड़कर) शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों और नोडल अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र छात्र या छात्रा छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने यह भी अपील की कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी कारणवश छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्र-छात्राएं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पुनः आवेदन अवश्य करें।







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