बॉम्बे हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पतंजलि पर ये जुर्माना कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन करने पर लगाया गया है। इस अंतरिम आदेश में कोर्ट ने पतंजलि को अपने कपूर वाले उत्पाद न बेचने के लिए कहा था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। बेंच ने कहा कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करना था। हाईकोर्ट ने पिछले साल अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि को कपूर से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने को कहा था। इस बीच मंगलम ऑर्गनिक्स लिमिटेड ने याचिका दायर कर पतंजलि पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
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