*विवेचना ट्रांसफर किए जाने के प्रार्थना पत्र देने पर भड़के दरोगा
*वादी मुकदमा को फर्जी मुकदमे में फसाने की दे रहे है धमकी
अयोध्या। न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई तो वादी मुकदमा ने उच्च अधिकारियों से शिकायत किया है।
प्राप्त विवरण के अनुसार कोतवाली बीकापुर के तोरोमाफी दराबगंज निवासी शिव बरन वर्मा द्वारा अपनी बहू राजेश्वरी व दर्शन नगर निवासी हरिश्चंद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी के सहारे जमीन हड़पने तथा जेवर व 50 हजार रूपए लेकर फरार हो जाने के बाबत न्यायालय के माध्यम से थाना कोतवाली बीकापुर में अपराध संख्या 513 /22 अंतर्गत धारा 419 420 467 468 471 व 380 आईपीसी में न्यायालय के आदेश 12 अगस्त 2022 के आधार पर 5 महीने के बाद 15 दिसंबर को दर्ज हुआ। पीड़ित शिवबरन वर्मा ने मुकदमा के विवेचक दरोगा राधेश्याम सिंह पर आरोप लगाया है कि उसे थाने पर बार बार बुला कर डरा धमकाकर सुलह का दबाव बनाते हैं और तोड़ मरोड़ करके विवेचना समाप्त कर देने की बात कह रहे हैं तथा यह भी धमकी देते हैं कि सुलह कर लो नहीं तो मुकदमा लड़ते-लड़ते जिंदगी समाप्त हो जाएगी और अन्य मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित शिवबरन वर्मा ने उपनिरीक्षक राधेश्याम सिंह पर अभियुक्तों के प्रभाव में होने के कारण मुकदमा की विवेचना ट्रांसफर किए जाने के लिए मुख्यमंत्री सहित पुलिस महानिदेशक व कप्तान को भी प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप लगाया है कि अभियुक्त राजेश्वरी वन विभाग में सिपाही तथा अभियुक्त हरिश्चंद्र होमगार्ड में बी ओ होने के कारण विवेचना को प्रभावित कर रहे हैं। मुकदमा के विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राधेश्याम सिंह से उनके मोबाइल जानकारी करने की कोशिश की गई तो मोबाइल बंद बता रहा था।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें