मतदान के तीन दिन पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी सूचना
देवरिया 29 मार्च। उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवरिया/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र ने देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के संबंध में देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित निर्वाचको को अवगत कराया है कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे निर्वाचक जो निरक्षर, अंधे एवं अशक्त (जो स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए किसी साथी (Companion) की सहायता लेने की सुविधा अनुमन्य हैं।
यदि कोई निर्वाचक उक्त श्रेणी अन्तगर्त है तो उसे उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए मतदान की तारीख (09 अप्रैल) से 03 दिन पूर्व (अर्थात 05 अप्रैल से पूर्व कभी भी एवं 05 अप्रैल के सायं 05:00 बजे तक) रिटर्निंग ऑफिसर इस बावत् अग्रिम सूचना देनी होगी। मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए साथी के रूप में सहायता हेतु नामित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं किसी व्यक्ति को एक ही दिवस को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा संबंधित व्यक्ति / साथी को इस आशय की घोषणा भी निर्धारित प्ररूप अनुबंध-XI (i)- च (क) पर करना होगा कि निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज किये गये मत को गुप्त रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित निर्वाचक को मतदान दिवस के दिन मतदान से पूर्व निर्धारित प्ररूप अनुबंध-XI (i)- च (ख) में एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा कि वह निरक्षर / अंधा / अन्य अशक्ता के कारण मतपत्र को पढ़ने या उसपर मत दर्ज करने में असमर्थ है।
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