अवैध परिसंचलन में संलिप्त पाए जाने वालो पर होगी कठोरतम कार्यवाही
देवरिया 27 अक्टूबर। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता बनाये रखने व उर्वरकों के अर्न्तराज्जीय परिसंचलन को रोकने हेतु समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि जनपद से लगे बिहार प्रान्त के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सतर्क निगरानी रखी जाय एवं प्रदेश के सीमा से बाहर जा रहे प्रत्येक वाहनों की जांच कर लिया जाए की किसी स्तर पर उर्वरक का परिसंचलन न हो, ताकि जनपद से बाहर उर्वरक न जा सके और भविष्य मे उर्वरकों के संभावित अभाव से बचा जा सके। उर्वरकों के अवैध परिसंचन में संलिप्त पाये जाने वाले असमाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जिलाधिकारी श्री निरंजन ने बताया है कि वर्तमान में रबी 2021-22 सीजन के फसलों की बुआई का प्रारंभ हो चुका है तथा कृषको द्वारा बुवाई के समय प्रयोग हेतु फास्फेटिक उर्वरको का तेजी से क्रय किया जा रहा है। जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का कृषको में वितरण पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने के शासन से निर्देश प्राप्त है, ताकि प्रदेश के बाहर उर्वरक का अवैध परिसंचलन न हो सके। इसके साथ उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असमाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों का अवैध परिसंचलन का भी प्रयास किया जाता है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश 1973 का उल्लंघन है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित अधिकारियों को उर्वरकों के परिसंचलन वितरण पर सतत् व सर्तक नजर रखे जाने के निर्देश हैं। कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए और हर हाल में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित की जाए।






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